मतदान के दिन मीडिया की अत्यावश्यक सर्विस मानते हुए आयोग ने दी नई सुविधा

आनंद ताम्रकार
बालाघाट 22 मार्च  ;अभी तक;  आम लोकसभा निर्वाचन -2024 के अंतर्गत गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में संचार प्रतिनिधियों के लिए दो महत्वपुर्ण और प्रिटिंग प्रेस संचालकों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये गए। एक- एमसीएमसी अंतर्गत पेड न्यूज के विभिन्न प्रावधानों तथा दूसरा आयोग द्वारा संचार प्रतिनिधियों की आवश्‍यक सर्विस मानते हुए डाक मत पत्र के माध्यम से वोटिंग के लिए दी गई सुविधा का प्रशिक्षण दिया गया।
                                इस नई व्‍यवस्‍था को लागू कराने के लिए प्रदेश में इस नवाचार का पहला प्रशिक्षण बालाघाट में हुआ। मास्टर ट्रेनर श्री शरद खंडेलवाल ने संचार प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र में 100 प्रतिशत मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार मतदान के दिन ऐसे पत्रकार जो रिपोर्टिंग कार्यो में संलग्न होने के कारण अपने मतदान का उपयोग नही कर पाते है। इश्लिये उन्हें स्वास्थ्य विभाग, फायर व अग्निशमन तथा बिजली विभाग की तरह आवश्यक सेवा मानते हुए पीबी की सुविधा दी गई है।
                                   इस सुविधा का लाभ सिर्फ वो संचार प्रतिनिधि ले पाएंगे जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर श्री खंडेलवाल ने बड़ी संख्या में उपस्थित संचार प्रतिनिधियों को प्रारूप-12 डी में मतदाता होने सम्बंधी जानकारी देते हुए सुविधा का लाभ लेने या नही लेने की सहमति देने वाले प्रारूप को भरने तथा पोस्टल बैलेट का सुविधा केंद्रों में लाभ लेने का प्रशिक्षण भी दिया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, एसडीएम श्री गोपाल सोनी, पोस्टल बैलेट नोडल अधिकारी श्री राजेश खोबरागड़े, सहायक नोडल अधिकारी श्री गजानंद कटारे और उपसंचालक जनसम्पर्क पुष्पेंद्र वास्कले उपस्थित रहें।