प्रदेश
मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को हुआ 1 वर्ष का सश्रम कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर २२ मार्च ;अभी तक; जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 19.03.2024 को माननीय न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, श्रीमती खुशबु दांगी, जिला इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना तिलकनगर, जिला इन्दौर के अपराध क्रमांक 196/2023 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी छोटु उर्फ कलम, पिता गोतम तायड़े, उम्र 21 वर्ष, हवा बंगला इंदौर को धारा 379 भा.दं.वि. में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती शोभा दशोरे द्वारा की गई।
अभियोजन घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 05.05.2023 को समय 11:30 बजे फरियादी सर्वेश कुमार अपनी मोटरसाइकिल टी.वी.एस. स्टार जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी.-09 एम आर 5048 को जे.एम.बी. स्वीट्स के सामने लॉक करके नाश्ता करने चला गया था; जैसे ही वह 11:50 बजे नाश्ता करने के पश्चात् वापस आया तो उसकी मोटरसाइकिल उक्त स्थान पर नहीं मिली। उसके पश्चात् वह अपनी मोटरसाइकिल ढूँढने का प्रयास करता रहा और दिनांक 08.05.2023 को थाना तिलकनगर में अपराध क्रमांक 196/2023 में धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कराया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका एवं आरोपी से उक्त मोटरसाइकिल से ज़ब्त कर ज़ब्ती पत्रक, गिरफ्तारी पत्रक एवं मेमोरेण्डम बनाया गया। साक्षीगण के पुलिस कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड होने से अभियुक्त को न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेजा गया एवं संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में साक्ष्य से प्रमाणित पाया गया कि मोटरसाइकिल वाहन की चोरी आरोपी द्वारा ही कारित की है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को उक्त दंड से दंडित किया गया।