प्रदेश

रंजिश के कारण हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹25000 का अर्थ दंड

प्रदीप सेठिया

बड़वाह २३ दिसंबर ;अभी तक;  खरगोन जिले के सनावद न्यायालय ने राधु उर्फ राधेश्याम पिता दगडू उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम मर्दाना थाना बेड़िया को अपर सत्र न्यायाधीश श्रंखला न्यायालय सनावद ने शे रुकी हत्या का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ₹20000 का अर्थ दंड भी दिया तथा अवैध हथियार रखने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ₹5000 का अर्थ दड दिया

अतिरिक्त जिला अभियोज क  गोपाल चौहान ने बताया कि आरोपी राधु उर्फ राधेश्याम द्वारा 17 अक्टूबर 2018 को शाम के समय महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण ग्राम मर्दाना में शे रुकी फालिया मार कर पुरानी रंजिश के कारण हत्या कर दी थी अभियोजन द्वारा पैरवी में मामला प्रमाणित किया जाने पर आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया गया

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