शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ् दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

दीपक शर्मा

पन्ना ८ जुलाई ;अभी तक; जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 20.03.2021 को अभियोक्त्री के भाई ने थाना अमानगंज में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई की कि आज से लगभग सात माह पहले वह मजदूरी करने राजस्थान चला गया था, माता-पिता दो माह पहले दिल्ली चले गये थे जो दिल्ली में है घर में छोटी बहन/अभियोक्त्री दादा दादी के पास रहकर पढ़ाई करती थी।

दिनांक 18.03.2021 को समय 07ः00 बजे उसके बडे पापा के लडके ने उसे फोन पर बताया था कि अभियोक्त्री दोपहर तीन बजे करीब घर से खेत पर दादा को खाना देने को कहकर गई थी, जो घर पर वापस नहीं आई है, तलाश करने पर अभियोक्त्री नहीं मिल रही है, कहीं चली गई है। उसने रिश्तेदारी में पता किया कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि उसकी बहन/अभियोक्त्री को किसी ने व्यपहरण कर लिया है।

अभियोक्त्री के भाई की उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना अमानगंज में अज्ञात के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। दिनांक 27.03.2021 को अभियुक्त एवं अभियोक्त्री को दस्तयाब कर कथन लेख किये गये जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि उसे रामकुमार राय बहला फुसलाकर मोटरसाईकिल में बैठाकर ले गया था तथा रामकुमार उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करता था एवं धमकी दिया था कि किसी को बताया तो जान से मार देगा।

अभियोक्त्री एवं अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी रामकुमार राय के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पन्ना के न्यायालय द्वारा आरोपी – रामकुमार राय को क्रमशः धारा- 363, 366ए, 342, 506 भाग-दो भादसं. एवं 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोप में क्रमशः 03 वर्ष, 05 वर्ष, 06 माह, 02 वर्ष एवं 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं क्रमशः 1000 रूपए, 2000 रूपए, 500 रूपए, 500 रूपए एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।