राशन के स्टॉक में अनियमितता बरतने पर विक्रेता को पद से हटाने के आदेश जारी,

मयंक शर्मा

खण्डवा 16 अप्रैल ;अभी तक;  विकासखंड बलड़ी स्थित सेवा सहकारी समिति सोमगांवखुर्द द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान लहाड़पुर की जाँच खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री प्रदीप मिश्रा द्वारा की गई । जांच के दौरान राशन के स्टॉक में अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया।

प्रकरण अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरसूद द्वारा कार्यवाही कर अंतिम निराकरण में विक्रेता रमेशचंद्र उईके पर कुल 13ए87ए477 रूपये वसूली के आदेश तथा विक्रेता पद से हटाने के आदेश पारित किये गए। साथ ही विक्रेता रमेश चंद्र उइके के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने की कार्यवाही की जा रही है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री मिश्रा द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरसूद के मार्गदर्शन में निरंतर की जा रही है तथा गंभीर अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत एफआईआर की कार्यवाही की जावेगी।