लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास
दीपक शर्मा
पन्ना २९ दिसंबर ;अभी तक; जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता के बताये अनुसार घटना संक्षेप मे इस प्रकार है, कि सूचनाकर्ता तिलक यादव द्वारा यह बताया गया कि मोटरसाईकिल से अरविंद यादव कल्याणपुर तरफ से उसके घर मुटवा आ रहा था तभी तिलगंवा मोड बडे पुलिया के पास पन्ना तरफ से जा रहे वाहन क्रमांक एम पी 35 सी ए 0367 के चालक राजेन्द्र सिंह यादव ने वाहन को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर अरविंद यादव की मोटरसाईकिल में सामने से टक्कर मार दी थी। जिससे अरविंद के माथे पीठ कंधे पसलियों में गंभीर चोटें आई थी। अरविंद यादव को 100 नंबर गाडी से पन्ना अस्पताल ले गये थे। आहत अरविंद यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई थी तत्पश्चात् शव पचंनामा की कार्यवाही की गई थी। शव का पी0एम0 कराया गया था।
फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय श्रीमान प्रीतम शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना, जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री रोहित गुप्ता, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराया, न्यायालय के समक्ष आरोपी राजेश सिंह यादव का कृत्य संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी- राजेश सिंह यादव पिता रंधीर सिंह यादव उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम पटी जिला पन्ना को धारा 304ए भादसं. में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।