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शासकीय राशि गमन करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों तथा कर्मचारीयो से होगी वसूली

दीपक शर्मा

पन्ना २० दिसंबर ;अभी तक; जिला पंचायत कार्यालय द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्य में ग्राम पंचायतों द्वारा अनियमितता बरतने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच-सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और विधिवत जांच उपरांत गत मई माह से अब तक 5 लाख 79 हजार 802 रूपए की राशि वसूल की गई।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजना अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों में कार्य न कराये जाने, बगैर कार्य के राशि आहरण तथा मूल्यांकन से अधिक राशि आहरित करने के फलस्वरूप अधिक राशि वसूली की कार्यवाही कर जिला और ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराई गई है। जनपद पंचायत शाहनगर की ग्राम पंचायत मलघन के ग्राम रोजगार सहायक से 2 हजार 405 रूपए, जरगवां के ग्राम रोजगार सहायक से 22 हजार 90 रूपए, जनपद पंचायत पवई की ग्राम पंचायत मुराछ, झिरांटा, घुटेही, मुरकुछु और मोहन्द्रा के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक से एक लाख 92 हजार 575 रूपए की वसूली की गई। मुरकुछु और मोहन्द्रा के ग्राम रोजगार सहायक का सात दिवस का मानदेय भी काटा गया।

इसी तरह जनपद पंचायत पन्ना की ग्राम पंचायत उमरी में एक लाख 75 हजार 755 रूपए की वसूली की गई। ग्राम पंचायत भटहरमेघा में एक लाख 61 हजार रूपए वसूल किए गए। पंचायत सचिव की एक वेतनवृद्धि भी असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की गई। अजयगढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत उदयपुर के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक से एक हजार 32 रूपए की राशि वसूल की गई। जनपद पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत पटनातमोली में 24 हजार 900 रूपए की वसूली पूर्व सरपंच और सचिव से की गई है।

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