हाथ तोडने वाले आरोपियों को हुआ 1-1 वर्ष का कठोर कारावास 

महावीर अग्रवाल 

मंदसौर २९ मार्च ;अभी तक;  माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान निकिता वार्ष्णेय साहब द्वारा आरोपीगण 01) प्रभुलाल पिता भेरूलाल उम्र 46 साल 02) शौकीन पिता राजमल कीर उम्र 26 साल 03) माधूलाल पिता भेरूलाल कीर उम्र 52 साल 04) मक्खन पिता राजमल कीर साल सभी निवासीगण भुखी जिला मंदसौर को अपराध में दोषी पाते हुये 1-1 वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया।

                            अभियोजन सहा0 मीडिया प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 26.06.2017 को फरियादी कारूलाल ने थाने पर रिपोर्ट लिखाई कि आरोपीगण उसके मकान की निजी दीवार को खोद रहे थे मना करने पर आरोपीगण द्वारा उसके साथ गाली गलौच कर लात घूंसो एवं लकडी से मारपीट की मारपीट में फरियादी कारूलाल का हाथ फ्रेक्चर हो गया था। आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी थी आज तो बच गया आईंदा बोला तो जान से खत्म कर देंगे। पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
                        प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजय वसुनिया द्वारा किया गया।