बुरी नियत से हाथ पकडकर लज्जा भंग करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कारावास

विधिक संवाददाता
सीहोर २३ अगस्त ;अभी तक;  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महोदय ,श्रीमान जितेन्द्र  सिंह परमार,  तह.इछावर, जिला सीहोर द्वारा धर्मेन्द्रध खाती, आयु – 32, आत्माज गोविन्दस वर्मा, निवासी- ग्राम दीवडिया, थाना व तह.इछावर,जिला सीहोर को माननीय न्याायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को धारा 341 भादवि में एक माह साधारण कारावास एवं 354 भादवि में 1 वर्ष साधारण कारावास 100 रूपये के अर्थदण्डम से दंडित किया गया ।
                        सहा.जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति रानी जैन द्वारा बताया गया कि-फरियदिया ने दिनांक 01/01/2019 को समय 7:45 बजे आरक्षी केन्द्र इछावर पर उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि उसे उसके गांव का धर्मेन्द्र खाती करीबन 8 दिन से उसे परेशान कर रहा था उसके आगे पीछे घुम रहा था हर कभी रास्ते में खड़ा हो जाता था आज शाम 4:00 बजे करीबन में अपने खेत पर बने कुये से घर जा रही थी तभी धर्मेन्द्र उसे खेत के पास मिला जो रास्ता रोककर खड़ा हो गया जो पीडि़ता का बुरी नियत से हाथ पकड़कर किस करने लगा उससे बोला कि वह उसे चाहता है, उससे प्यार करता है. उसके साथ चल” उसने मोटर साईकिल पर बैठने से मना किया तथा उससे दूर भाग गई तो वह बोला कि “आज तो बच गई उसे जब भी मौका मिलेगा उसे अपनाकर रहेंगा। उसने गांव जाकर अपने देवर को फोन कर घटना के बारे में बताया तो देवर ने बोला कि थाने जाकर रिपोर्ट कर दो तो वह एक अनजान व्यक्ति के साथ मोटर साईकिल से इछावर रिपोर्ट करने आ रही थी तो धर्मेन्द्र, मोटर साईकिल से पीछे-पीछे बस स्टेण्ड इछावर पर आ गया फिर उसने 100 नम्बर पर फोन किया था। फरियदिया के उक्त घटना के आधार पर आरक्षी केन्द्र इछावर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई तथा आरक्षी केन्द्र इछावर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण कायम कर, संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
                           शासन की ओर से पैरवी श्रीमति रानी जैन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तह. इछावर, सीहोर द्वारा की गई।