प्रदेश

सांसद चुनाव रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

मयंक शर्मा

खंडवा ३ अगस्त ;अभी तक ;  बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की सांसद की सदस्यता रद्द के संबंध में लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

                         बुरहानपुर के अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने यह याचिका दायर की है। इसमें  खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का निर्वाचन रद्द कर दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी घोषित करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने खुद ही इस केस में अपना पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी

मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और रिटर्निंग ऑफिसर सहित कई लोगों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनावी हलफनामे में ं सही जानकारी को छुपाकर गलत जानकारी देने के आधार पर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई है।

                           बुरहानपुर अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने इसके साथ ही कोर्ट से खंडवा सीट पर दोबारा चुनाव कराने की बजाए यहां से दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल को विजयी घोषित करने की भी मांग की है।

याचिका दायर करने वाले मनोज कुमार विश्वंभर नाथ अग्रवाल ने खंडवा संसदीय सीट पर निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा था, चुनाव में उन्हें हार मिली थी. इसके बाद एडवोकेट मनोज कुमार ने याचिक दायर करते हुए बताया था कि ज्ञानेश्वर पाटिल ने नामांकन-पत्र के साथ जमा किए गए शपथ-पत्र में यह जानकारी छुपाई थी कि वह सहकारी बैंक के प्रकरण में डिफाल्टर घोषित किए गए थे.। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने चार हफ्ते में ज्ञानेश्वर पाटिल से जवाब मांगा है।

2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल का मुकाबला कांग्रेस के नरेंद्र पटेल से हुआ था. जहां चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की । ज्ञानेश्वर पाटिल को 8 लाख 62 हजार 679 वोट मिले थे, जबकि नरेंद्र पटेल को 5 लाख 92 हजार 708 वोट मिले थे, ।पाटिल ने यह चुनाव 2 लाख 69 हजार 971 वोट से जीता था. ज्ञानेश्वर पाटिल दूसरी बार खंडवा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं. इससे पहलेसांसद व भाजपा के पूर्च प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमारसिंह चोहान के  कोेराना काल हश्ु असामयिक निधन के बाउ हुये उपचुनाव में श्री पाटिल  इस सीट से सांसद चुने गए थे.

 


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