प्रदेश

नाबालिक को गर्भवती करने वाले आरोपी को 20 साल की कैद

मयंक शर्मा
खंडवा २२ अगस्त ;अभी तक;    नाबालिक को हवस का शिकार  बनाकर उसे गर्भवती करने वाले पीडिता के ही एक  रिश्तेदार आरोपी को हरसूद ं अदालत ने  20 साल की कैद की सजा से दंडित किया है।  पीड़िता के 9 माह के गर्भ होने  पर दुष्कर्म का  खुलासा के बाद पीड़िता का प्रसव कराया गया था।‌ पुलिस ने नाबालिग से जन्मी संतान के आरोपी पिता के बारे में पूछताछ की तो वह निकटतम रिश्तेदार निकला। मामला जिले के जनताजीय ब्लाक के गा्रम  खालवा का है।

हरसूद  के अपर सत्र न्यायाधीश आशीष देवडे की न्यायालय ने सोमवार का फेैसला सुनाते हुये  आरोपी गौरव पिता कैलाश लोधा निवासी खालवा को कैद की सजा सुनाई । आरोपी को  धारा 376 (3) व पाक्सो एक्ट में 20-20 साल की सजा एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया गया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल चैहान ने की। उन्होने बताया कि घटना 24 जुलाई 2021 की है जब मामला जांच मे पुलिस के सामने आया।  जांच के दौरान पीड़िता के कथन लिए गए। उसने बताया कि  करीबन 9-10 माह पहले उसके रिश्तेदार गौरव ने अपने घर पर उसके साथ जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध खोटा काम किया था। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जब भी उसका मन करता था तो गौरव उसके साथ खोटा काम करता रहता। इस कारण 9 माह का गर्भ ठहरना बताया।

तबियत बिगडने पर 19 जुलाई 2021 को ईलाज हेतु खंडवा हास्पिटल में भर्ती होने पर अगले दिन 20 जुलाई  को एक संतान को जन्म दिया।  अभियोजन अधिकारी ने  बताया कि  शादी के बिना संजान को जन्म देने सें बदनामी के डर एवं परिजनों की सहमति पर बच्चे को डॉक्टर द्वारा किसी को गोद देना बताया। पीड़िता के कथनों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना खालवा में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का दर्ज कर ‌ विवेचना पश्चात  अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।

 

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