प्रदेश
नाबालिक बालक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर ३० अक्टूबर ;अभी तक; जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 27.10.2023 को माननीय न्यायालय – पंचम अपर सत्र न्यारयाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, इन्दौर (मध्य प्रदेश) (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती रश्मि वाल्टर, ने थाना रावजीबाजार, जिला इन्दौ्र के सत्र प्रकरण क्रमांक 12/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी दीपक जायसवाल को धारा 363,377,323,506 भारतीय दण्डा संहिता, धारा 3(2)(va) एससी एसटी एक्ट में एवं ¾ पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई।
नोट – पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत माननीय न्यायालय द्वारा पीडिता को प्रतिकर दिलवाए जाने की अनुशंसा की गई ।
अभियोजन कथा के अनुसार घटना दिनांक 08/12/2020 को शाम 07.00 बजे पीडित बालक पानी पतासे की दुकान पर पानी पतासे खाने गया था वहा आरोपी दीपक जायसवाल पीडित बालक के पास आया और बोला की एक कार्टुन लेकर आना है मेरे साथ मोटर साइकल पर बैठकर चल तो पीडित बालक की मां से आरोपी दीपक ने बोला कि मै उसे को लेकर जा रहा हूँ एक कार्टून लेकर आना है कह कर पीडित बालक को उसकी मोटर साइकल पर बैठा कर लक्ष्मीबाई नगर तरफ झाडी में रेल्वे पटरी के पास लेकर गया और आरोपी दीपक ने पीडित बालक के साथ दुष्केर्म किया, पीडित बालक चिल्लाया तो आरोपी दीपक ने पीडित बालक को दो तीन थप्पड़ मारे और बोला की यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से मार दूंगा फिर आरोपी दीपक पीडित बालक को मोटर साइकल पर बैठाकर सरवटे बस स्टेण्ड लेकर आया। वहां दीपक किसी से बात करने लगा तो पीडित बालक मौका देखकर भाग कर घर गया और घटना के बारे में अपनी मां पिता भाई को बताया फिर मां व पिता को साथ लेकर थाने मे रिपोर्ट की। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया।