हत्या के आरोपी रोहित उर्फ गुड्डा साहू को आजीवन कारावास की सजा

दीपक शर्मा

पन्ना २९ फरवरी ;अभी तक; माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना कु. भावना साधौ ने बबुआ उर्फ उदयभान लोधी की हत्या के आरोप सिद्ध पाये जाने पर आरोपी रोहित उर्फ गुड्डा साहू पिता मोतीलाल साहू, उम्र-22 वर्ष, निवासी ग्राम शिवराजपुर, थाना-सिंहपुर को धारा-302 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर आजीवन सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव ने अभियोजन के अनुसार बताया कि दिनांक-10.01.2023 को वह अपने गांव से इमलौनिया जा रहा था तब गुंजा डडिया के पास रोड के किनारे लघु शंका के लिए रूका तो उसने वहां पर गड्ढे में एक टोपा, रूमाल एक पत्थर जिस पर खून लगा था पड़ा देखा तथा आगे थोड़ा अंदर जाने पर एक 18-20 वर्ष के लड़के की लाश पड़ी हुई देखी उसने अपने गांव जाकर श्याम सिंह को बताई तथा घटना की सूचना तत्कालीन थाना प्रभारी बृजपुर बखत सिंह ठाकुर को दी गई, जिस पर थाना प्रभारी बृजपुर द्वारा घटना स्थल पर पहुॅंचकर कार्यवाही की तथा अज्ञात शव होने से मुनादी आदि कराने पर शव की शिनाख्तगी बबुआ उर्फ उदयभान पिता शिवबालक लोधी के रूप में हुई तथा मर्ग की जांच एवं डाक्टर की संक्षिप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपराध की कायमी थाना बृजपुर के अपराध क्रमांक-04/2023 में अंतर्गत धारा-302, 201 भा.दं.सं. के अंतर्गत दर्ज की गई तथा घटना में साक्षियों के कथन लेख किये गये और घटना में आरोपी रोहित उर्फ गुड्डा साहू के द्वारा मृतक बबुआ की हत्या करना पाये जाने पर संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षी मलखान, शिवबालक लोधी (मृतक का पिता), बाबू सिंह, हरवंश त्रिपाठी, कौशल्या गौड़, कमलेश त्रिपाठी, डॉ. प्रदीप द्विवेदी, सुधीर अरजरिया, दिनेश सोलंकी, ठाकुर प्रसाद, राजेश अहिरवार, मथुरा प्रसाद दहायत, बखत सिंह ठाकुर (उपनिरीक्षक विवेचक) के कथन कराये गये। साक्षियों के कथन व लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव द्वारा कड़ी से कड़ी जो़ड़कर माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य परिस्थितियों की श्रंखला पूर्ण होने पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कु. भावना साधौ ने आरोपी रोहित उर्फ गुड्डा साहू पिता मोतीलाल साहू, उम्र-22 वर्ष, निवासी ग्राम शिवराजपुर, थाना-सिंहपुर को धारा-302 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर आजीवन सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से विद्यावान जिला लोक अभीयोजक किशोर श्रीवास्तव द्वारा पैरवी की गई।