07 वर्ष की नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया

महावीर अग्रवाल

मंदसौर १८ जनवरी ;अभी तक;  विषेष न्यायधीष महोदय (पॉक्सो एक्ट) मंदसौर द्वारा आरोपी राहुल पिता भगतराम मालवीय, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम करजु, जिला मंदसौर को 07 वर्ष की नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 23.02.2023 को फरियादी ने थाना भावगढ़ पर आकर मौखिक रिपोर्ट कि हमारे पड़ोस में आरोपी राहुल काफी सालो से रह रहा है पड़ोसी होने से राहुल अक्सर हमारे घर आता-जाता रहता था, राहुल मेरी लड़की को अक्सर चोकलेट वगैरा देता रहता था, दिनांक 21.02.2023 के सुबह करीब 09ः00 बजे आरोपी राहुल नाबालिग बालिका को उसके घर ले गया और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर उसके साथ उसने गलत काम किया और बालिका को 30 रूपये देकर बोला कि यह पैसे रख और किसी को कुछ मत बताना नहीं तो तुझे जान से मार दुंगा, यह बात बालिका ने उसके माता-पिता को बताई और बोली की राहुल ने पहले भी दो-तीन बार मेरे साथ गलत काम किया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में विवेचना की गई। अरोपी को गिरफ्तार कर संपूर्ण कार्यवाही उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण गंभीर सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी में चिन्हित किया गया था।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।