प्रदेश
पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा क्षेत्र को बनाया जा रहा सशक्त
मोहम्मद सईद
शहडोल, 31 मई ; अभी तक। ग्रामीणों के अधिकारों को और सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश में पेसा कानून बनाया गया है। शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसिंहनगर में भी पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा क्षेत्र को सशक्त बनाया जा रहा है। इसके तहत पेसा समितियों का गठन कर गांव स्तर पर पेसा अधिनियम के प्रति जनजागरूकता किया जा रहा है।
शहडोल कमिश्नर बी.एस. जामोद के निर्देशन, कलेक्टर शहडोल तरुण भटनागर के मार्गदर्शन, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश जैन के नेतृत्व और जनपद पंचायत जयसिंहनगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक मरावी की निगरानी में
पेसा एक्ट के तहत 87 पंचायत के राजस्व 197 ग्राम सभा क्षेत्र पर 636 प्रकरणों का निराकरण पेसा मोबिलाइजर के माध्यम से किया गया है।
जनपद पंचायत जयसिंहनगर पेसा ब्लॉक समन्वयक शारदा मौर्य के अथक प्रयासों से पेसा समितियों का गठन कर गाँव स्तर पर पेसा अधिनियम में जन जागरूकता किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप ग्राम सभा स्तर पर थानों से सम्बंधित पारिवारिक विवाद, मारपीट, लेनदेन, जमीनी विवाद, अवैध शराब का क्रय विक्रय पर प्रतिबंध व जुर्माना, ग्राम सभा के अंतर्गत संचालित दुकानों से कर वसूली, तालाब प्रबंधन में मत्स्य पालन, तेंदुपत्ता संग्रहण व विपणन कार्य जैसे विभिन्न गतिविधियों के द्वारा पेसा एक्ट के माध्यम से ग्राम सभा क्षेत्र ग्रामीणों की आपसी सहमति के आधार पर स्थानीय विवादों का निराकरण सहित ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान कर ग्राम सभा क्षेत्र को सशक्त किया जा रहा है।