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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

दीपक शर्मा

पन्ना १६ फरवरी ;अभी तक; हत्या के आरोपी को विशेष न्यायधीश महेश मंगोदिया की न्यायालय द्वारा अजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।

उक्त मामले मे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा मीडिया प्रभारी रोहित गुप्ता ने बताया कि, अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 26.03.2023 को थाना बृजपुर के निरीक्षक बखत सिंह को देहात भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि सूरजपुरा पुखरा में फूल सिंह गौंड को ग्यासी गौंड द्वारा कुल्हाड़ी की मुदानी सिर में मार दिया है तथा घायल को 100 डायल वाहन से जिला अस्पताल पन्ना भेजा गया है। जहां फरियादी हरिराम गौंड द्वारा घटना से अवगत कराए जाने पर देहाती नालसी लेखबद्ध कि ‘‘वह ग्राम सूरजपुरा पुखरा का रहने वाला है, वे तीन भाई हैं, जिन्होंने पोडिया हार खेत में अलग-अलग मड़ैया/कच्चा मकान बनाकर खेती का कार्य करते हैं उनके गावं का ग्यासी गौड़ भी उसके खेत में मड़ैया/मकान बनाकर रहता है। ग्यासी गौड़ उसके बड़े भाई फूलसिंह व उनके साथ बुराई मानता है तथा कुछ दिन पूर्व उन लोगों का आपसी समझौता हो गया था। आज दिनांक 26.03.2023 को शाम के समय वह उसके बड़े भाई फूलसिंह गौड़ के मकान के पास खड़ा था, तभी ग्यासी गौड़ कुल्हाड़ी लेकर उसके बड़े भाई के पास आया तथा बोला कि उसे जरूरी काम है, उसके साथ उसके खेत पर चलो तो उसका बड़ा भाई फूल सिह गौड उसके खेत की ओर चला गया तथा वह भी उसके पीछे-पीछे जाने लगा जैसे ही वे लोग खिल्लू गौड़ के खेत के पास पहुंचे तो ग्यासी गौड़ द्वारा उसके बड़े भाई फूलसिंह के सिर में पीछे से कई बार कुल्हाड़ी की मुदानी से उसके सिर पर मारा जिससे उसका भाई जमीन पर गिर गया, उसके चिल्लाने पर उसकी भाभी सुहागरानी गौड़ एवं जीजा वहां आ गए तथा उन्हे आते देख ग्यासी गौड़ कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ भाग गया था, फिर उनके द्वारा आहत को देखा गया तो आहत का सिर फट गया था, खून बह रहा था जिससे वह बेहोश हो गया था। जिसे चारपायी में रखकर पुखरा गांव लाए जहां से डायल 100 वाहन को फोन करके आहत को अस्पताल इलाज करवाने के लिए ले गए थे, जहां चिकित्सक द्वारा उसके भाई/आहत फूलसिंह को मृत घोषित कर दिया। उक्त मामले मे न्यायालय द्वारा सभी गवाहो तथा सबूतो को देखते हुए आरोपी को अजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

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