वृद्ध दम्पति के हत्यारे को उम्र कैद

संतोष मालवीय
भोपाल ३१ अगस्त ;अभी तक; राजधानी के बहुचर्चित डालचंद व बेटी बाई रजक हत्याकांड के आरोपी रिश्तेदार मनीष रजक को अपर सत्र न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया की अदालत ने भादसं की धारा 302(2) के आरोप में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद के साथ दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोक अधिकारी सतीश सिमैया ने पैरवी की।
                     अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना एक अप्रैल 2019 की मकान नम्बर 217, पठान मोहल्ला, प्रियदर्शिनी नगर भोपाल की है। आरोपी मूलतः सागर जिले के बांदरी गांव का रहने वाला है और वह वर्तमान में जहांगीराबाद स्थित भीम नगर झुग्गी में रहता है। घटना दिनांक को शाम करीब पांच बजे फरियादी गोविंद विश्वकर्मा ने थाने में सूचना दी कि वह फर्नीचर बनाने का काम करता है। जब शाम को जब वह घर आया तो पड़ोस में रहने वाले डालचंद अंकल के घर के सामने पीओपी वाला राजेश खड़ा हुआ था। राजेश ने उसे बताया कि उसने बहुत देर से डालचंद अंकल का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नही आ रही है। उसके बाद गोविन्द ने जोर देकर दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो डालचंद अंकल व बेटी बाई आंटी दोनो मृत अवस्था में अलग अलग कमरे में लहूलुहान मृत अवस्था में पड़े थे। उनके शरीर धारदार हथियारों के निशान थे जिनके कारण उनकी मृत्यु की गई थी।
                           पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना स्थल पर कार्यवाही शुरू की और शक के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया जहा पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया था। पुलिस ने विवेचना बाद अदालत में चालान पेश किया वही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।