पत्नि  की हत्या के आरोप पति को उम्र कैद

मयंक शर्मा

खंडवा १५ अगस्त ;अभी तक; पत्नी की लाठियों से पीट-पीटकर हत्यारे पति को कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर े दोषी माना और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। लोक अभियोजक रामसेवक वर्मा ने कहा कि  लाठी पर मिले खून के धब्बों ने बयां कर दिया कि पति ही गुनहगार है।

                          अभियोजन पक्ष  के अनुसार 11 दिसंबर 2022 को जिले के  जावर थाना क्षेत्र के ग्राम कलिया ं हत्याकांड हुआ था।मृतका माया बाई गांव में ही रहने वाले भाई राकेश के घर गई हुई थी। जब वह घर लौटी तो पति भीलू इस बात पर झगड़ा करने लगा कि खाना क्यों नहीं बनाया । विवाद के चलते रात 9 बजे चीखने की आवाज आने लगी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। भाई राकेश भी मौके पर आ पहुंचा। भीलू पत्नी माया को लाठियों से पीट रहा था। राकेश ने बहन को बचाया। लहूलुहान माया बाई को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन मौत हो गई। जावर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर भीलू को गिरफ्तार किया।
                          जिला एवं सत्र न्यायधीश ममता जैन ने मामल में शनिवार को फैसला सुनाया  जिसमें पति भीलू दोषी साबित हुआ। भीलू ने हत्या से इनकार किया तो कोर्ट में ट्रायल चला। चश्मदीद राकेश और उसके दोस्त की गवाही के साथ एफएसएल रिपोर्ट इस केस का मुख्य आधार बनी। इसी के चलते न्यायाधीश ने भीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई।
श्री वर्मा ने बताया कि अभियुक्त भीलू ने जिस लाठी से हत्या की थी उसे छिपा दिया था। पुलिस ने उसे जब्त किया तो खून के धब्बे मिले। उसे जांच के लिए फॉरेंसिक लेब भेजा। एफएसएल रिपोर्ट मिली तो साबित हो गया कि ये खून मृतका माया बाई का ही है।