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रेलवे ने कोर्ट के कुर्की के आदेश से बचने के लिये  केटरिंग संचालक को दिए 36 लाख रु

मयंक शर्मा
खंडवा २ मार्च ;अभी तक; यहंां जिला अदालत के ूफैसले पर रेल्वे  ने ठेकेदार कपूर एंड पी आर महंत को अंडर प्रोटेस्ट राशि 36 लाख 64 हजार 128 रुपए लौटा दी। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश पर 5 साल पुराने मामले में रेलवे ने के कपूर एंड पी आर महंत से अतिरिक्त किराए के नाम पर जमा कराई राशि लौटाई है।
                               प्रधान जिला न्यायाधीश ममता जैन ने मामले की सुनवाई के बाद  रेलवे इंजन, स्टेशन मैनेजर और बुकिंग कार्यालय की सामग्री कुर्क करने के आदेश जारी किए तो रेलवे ने ग्रुरूवार ार को ठेकेदार के लिश्े े अंडर प्रोटेस्ट राशि का डिमांड ड्ाफट ताबडतोड न्यायालय में जमा करा दिया। न्यायालय ने प्रकरध निरस्त कर दिया।

कपूर एंड पी आर महंत के वंसससससससचालक राजीवे सेठी ने बताया कि उनके द्वारा टी स्टाल और खान पान का कारोबार लायसेंस पर किया जा रहा था। लायसेस फीस के अलावा मांग अनुरूप किराया लिा जिले न्यायालय मे चुनौती दी गयी और फसेले में मांग को अवैधनिक व अनुचित करार दिया। रूपये वापसी के लिश्े बार बार न्यायालय की शरण ली लेकिन रेल्वे ने तो जबाब दिया और न ही रकम लौटायी। अत मे 29 फरवरी के कुर्क आदेश होने के बाद रेल्वें सक्रिय हुई।

 


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