पीडिता के पक्ष विरोधी होने के बाद भी दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड

अरुण त्रिपाठी
रतलाम ,08 अगस्त  ;अभी तक;  पॉक्सो एक्ट के  विशेष न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार त्यागी ने  नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कमल पिता प्रभू भाभर उम्र 19 साल निवासी घोड़ापल्ला थाना शिवगढ़ जिला रतलाम को धारा 376(3) भा.द.सं. में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड दिया| उसे धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में भी 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
                         विशेष लोक अभियोजक गौतम परमार ने बताया कि 14 वर्ष की पीड़िता ने 30 जून 2020 को पुलिस थाना शिवगढ़ में रिपोर्ट की थी | इसमें बताया कि  31 जनवरी 2020 की रात उसके घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमे आरोपी कमल पिता प्रभू भाभर आया था। दूसरे दिन जब सुबह 5 बजे उसके भाई की बारात जाने वाली थी और घर में ढोल व गाने बज रहे थे, तब सुबह चार बजे वह  खेत में गई थी| उस समय वह महावारी से थी।उस समय उसके पीछे-पीछे आरोपी कमल पिता प्रभू भाभर आया और दुष्कर्म किया | घर में ढोल व गाने बजने के कारण उसके चिल्लाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी | आरोपी ने उसे  किसी को  बताने पर जान से खत्म करने की धमकी दी थी, इसलिए डर के कारण घटना की बात किसी को नहीं बताई। बाद मैं वह पिता के साथ मजदूरी करने राजस्थान चली गई थी। आरोपी कमल द्वारा दुष्कर्म के बाद महावारी से नहीं होने और उसे गर्भ ठहरने की बात मम्मी को बताई। मम्मी ने पिता को घटना बताई, जिसके बाद उसे   माता-पिता रिपार्ट करने थाने लाये।
                         शिवगढ पुलिस ने जांच उपरांत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की। विवेचना के दौरान कमल को 08 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया गया तथा चालान तैयार विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन ने उक्त प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में रखा। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य एवं अभियोक्त्री के पक्षविरोधी होने के बावजूद सकारात्मक डीएनए रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुए कमल को दोषसिद्ध किया है। उक्त प्रकरण में शासन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक गौतम परमार ने की।