नगर पालिका मे कम्प्यूटर आपरेटर को दस हजार रूपये रिश्वत न देने पर बेबा मूक बधिर महिला का सहायता राशि का आवेदन किया निरस्त
दीपक शर्मा
पन्ना १३ सितम्बर ;अभी तक ; पन्ना जिले में भ्रष्टाचार चरमसीमा पर चल रहा है, किसी भी संस्था में अधिकारी कर्मचारीयों को रिश्वत की राशि न देने पर शासन की योजनओं का लाभ नही मिल रहा है। यदि कोई गरीब व्यक्ति रिश्वत नही देता है तो उसे योजना के लाभ से बंचित कर दिया जाता है तथा आवेदन ही निरस्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार का मामला पन्ना नगर पालिका का प्रकाश मे आया है।
आवेदिका आवेदिका पन्नी बाई कुशवाहा द्वारा जिला कलेक्टर को जन सुनवाई मे आवेदन देते हुए बताया कि मेरे पति स्व० गेवू कुशवाहा (मूक-बधिर) की मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए मेरे द्वारा सनिर्माण कर्मकार्य मंडल योजना अन्तर्गत अंतोष्टी सहायता राशि (संबंल योजना) जो शासन द्वारा दो लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है उसके लिए विधिवत 22 जुलाई 2024 को लोक सेवा केन्द्र में आवेदन किया गया था। तथा सनिर्माण कार्ड पोर्टल क्रमांक जी के 724553 बना हुआ था। जो कि मैंने सभी आवश्यक दस्तावेजो के साथ छायाप्रति जैसे राशनकार्ड, आधार कार्ड पति-पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र, संनिर्माण कार्ड, बैंक खाता, परिचय पत्र, समग्र आईडी सभी कामजो की फाईल बनाकर लोक सेवा केन्द्र पन्ना में जमा किया था। तथा सहायता राशि की मांग की गई थी। लेकिन महिनो बीत जाने के बाद भी नगर पालिका द्वारा आवेदन स्वीकृत नही किया जा रहा था।
इसके बाद नगर पालिका के कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा मोबाईल नम्बर के माध्यम से मेरे बच्चे को कार्यालय बुलाया गया। तथा कम्प्यूटर आपरेटर रज्जन द्वारा दस हजार रूपये की मांग की गई। तथा उसके द्वारा कहा गया कि यदि दस हजार रूपये की राशि नही दोगे तो तुम्हारा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। मेरे द्वारा रिश्वत राशि देने से मना किया गया तथा मैने कहा कि साहब मेरे पास पैसे नही है तो संबंधितो द्वारा कमियां निकालकर संबंधित आवेदन निरस्त कर दिया गया है। उक्त संबंध में कलेक्टर को आवेदन दिया गया था, उन्होने आवश्क कार्यवाही के निर्देश सीएमओं को दिये है। आंगे देखना है गरीब को शासन की योजना का लाभ मिल पाता है या नही।