तीन बार उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय का निरीक्षण होगा

दीपक शर्मा

पन्ना ५ नवंबर ;अभी तक; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके नामांकन की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख (जिसमें दोनों तिथियों सम्मिलित हो) के मध्य उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए सभी प्रकार के व्यय का पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है।

निर्वाचन अवधि के दौरान कम से कम तीन बार स्वयं या निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से व्यय रजिस्टर निरीक्षण हेतु प्राधिकृत अधिकारी के पास प्रस्तुत करना होगा।