कृषकों की सहमति लिये बिना करोड़ों रुपयों का मैंगनीज उत्खनन किये जाने के संबंध में प्रेषित शिकायत को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा संज्ञान में लिया
आनंद ताम्रकार
बालाघाट १७ जून ;अभी तक; जिले के कटंगी अनुविभाग में तिरोड़ी तहसील के पौनिया गांव में 2 कृषकों की कृषि योग्य भूमि पर कृषकों की सहमति लिये बिना करोड़ों रुपयों का मैंगनीज उत्खनन किये जाने के संबंध में प्रेषित शिकायत को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा संज्ञान में लिया गया है।
इसी तारतम्य में खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा के पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2023 के संदर्भ में मध्यप्रदेश खनिज संसाधन विभाग की अवर सचिव श्रीमती शर्मिला ठाकुर ने पत्र क्रमांक 1967 दिनांक 19/05/2023 को पत्र प्रेषित करते हुए कलेक्टर बालाघाट को निर्देशित किया है की शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में जांच कराई जाकर आवश्यक कार्यवाही करें।
यह उल्लेखनीय है कि पौनिया ग्राम के कृषक श्री डुलीराम एवं सालिकराम टेंभरे ने कैबिनेट सचिव भारत सरकार नई दिल्ली को शिकायत पत्र प्रेषित कर पौनिया ग्राम में सुखदेव प्रसाद गोयनका मैगनीज खनिज लीजधारी द्वारा उन्हें स्वीकृत भूमि से लगी उनकी भूमि रकबा 1.230 में से 100 करोड़ रुपये का मैंगनीज अयस्क का उत्खनन कर लिया और कृषकों को कोई मुआवजा भी नहीं दिया जिसके कारण उनके सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय से कृषकों द्वारा प्रेषित शिकायत पर संज्ञान लिये जाने से उनकों उम्मीद है की उनके साथ न्याय किया जायेगा तथा उनकी भूमि पर अवैध रूप से उत्खनन किये गये मैगनीज अयस्क की मात्रा के आधार पर उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा।
कृषक बंधुओं ने यह भी अवगत कराया की यदि उनकी शिकायत पर प्रभावी कार्यवाही ना की गई और उन्हें उचित न्याय नहीं मिला तो वे अपने हित को सुरक्षित रखने एवं उचित मुआवजा दिलाये जाने के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में मामला दायर करेंगे।