कर्मचारियों को शेष 4 प्रतिशत भत्ता व पेंशनर्स को 9 प्रतिशत महंगाई राहत दी जाए, अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया

महावीर अग्रवाल 
मन्दसौर २० अप्रैल ;अभी तक;  अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला मंदसौर द्वारा प्रांतीय आव्हान के तहत 20 मार्च, गुरूवार को मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर मंदसौर प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर अनिता चखोटिया को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया।
                                     ज्ञापन में कहा कि प्रांत के संयुक्त आव्हान पर शासन स्तर पर लंबित 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन में मांग रखी कि कर्मचारियों का शेष 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों का 9 प्रतिशत महंगाई राहत केन्द्रीय कर्मचारियों को देय तिथि से दिया जावे। महंगाई भत्ते के एरियर्स की राशि देय तिथियों से दी जावे। दिनांक 1.1.2005 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिये नई पेंशन प्रणाली को बंद किया जाकर पुरानी पेंशन बहाल की जाये। विभागाध्यक्ष एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों को भी मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान का लाभ दिनांक 01.04.2006 से दिया जावे।  भृत्य का पदनाम परिवर्तित किया जाकर कार्यालय सहायक किया जावे।  अनुकम्पा नियुक्ति सहायक ग्रेड-3 को निर्धारित समयावधि में सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण सेवा समाप्त नहीं की जाये तथा जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई है, उन्हें सेवा में लिया जाये। टैक्सी प्रथा बंद की जावे तथा विभागों में वाहन चालकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाकर समाप्त किये गये पदों को पुनर्जीवित किया जावे। सहायक शिक्षक / शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान के स्थान पर समयमान वेतनमान व पदोन्नति पदनाम दिया जाये तथा शिक्षकों को केन्द्र के अनुरूप छठवें एवं सातवें केन्द्रीय वेतनमान का लाभ दिया जाये।  सीधी भर्ती के पदों पर दिये जा रहे स्टायफंड 70, 80 एवं 90 प्रतिशत के स्थान पर नियुक्ति दिनांक से संबंधित पद का वेतनमान दिया जाये। विभिन्न संवर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारियों यथा लिपिक, कार्यपालिक एवं तकनीकी, कृषि विस्तार अधिकारी, कलाकार, महिला बाल विकास सुपरवाईजर, पॉलिटेक्निक एवं उच्च शिक्षा के प्रयोगशाला तकनीशियन, वन रक्षक-वन पाल संवर्ग सहित अन्य विभागों के संवर्गों में व्याप्त वेतनमान की विसंगतियों को दूर की जाये।  राज्य पुनर्गठन की धारा 49 (6) का बंधन पेंशनरों के लिये समाप्त करते हुये प्रदेश के पेंशनरों को भी देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान किया जावे। हैण्डपंप तकनीशियन की वेतन विसंगति दूर कर पांचवें वेतनमान अनुसार 4000-6000 किया जाए नियुक्ति दिनांक से प्रभावशील वेतनमान 1150-1800 मान्य किया जाकर पुर्ननियमन की कार्यवाही को समाप्त किया जाए तथा अवकाश नगदीकरण की सुविधा प्रदान की जाए।  तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से की जा रही भर्ती पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाय जाये। वर्ष 2007 के बाद नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाईकर्मी का दर्जा दिया जावे। अंशकालीन कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, कोटवार कर्मचारियों को नियमित किया जावे।
                                                 ज्ञापन संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष तेजसिंह पंवार, म.प्र. तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ अध्यक्ष राहुल शर्मा, भारत पेंशनर समाज कार्यकारी अध्यक्ष अशोक शर्मा, पेंशनर एसोसिऐशन अध्यक्ष सतीश नागर, लघु वेतन कर्मचारी संघ अध्यक्ष चम्पालाल चौहान, सचिव सुजानमल जैन एवं वाहन चालक संघ अध्यक्ष तेजसिंह पंवार, सुधीर जैन, सुरेश भावसार, श्रीमती मंजू चंदेल, श्रीमती  सीमा साल्वी, सीमा राठौर, श्रीमती कविता, कोटवार संघ के जिलाध्यक्ष गोपाल साहू सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। आभार लिपिक संघ अध्यक्ष नरेश भारती ने माना। उपरोक्त जानकारी भारत पेंशनर समाज कार्यकारी अध्यक्ष अशोक शर्मा ने दी।