प्रदेश

जमीन विवाद  मे भाई की हत्या

मयंक शर्मा

खडवा १४ जुलाई ;अभी तक;  प्रापर्टी विवाद में कुल्हाड़ी और चाकू से वार कर युवक बाबूलाल  को  मौत के घाट उतारने वाले आरोपी भाई को यहां अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई  है। ने गुरुवार को  हरसूद के अपर सत्र न्यायाधीश आशीष दंवडे की कोर्ट फैसले के समय आरोपी भाई को दोषी पाते हुए कठोर दंड सुनाया।

मामले मे अभियोजन की ओर से केस की पैरवी एडीपीओ अनिल चैहान ने की। घटना 29 जून 2021 की सुबह करीब सवा 10 बजे हुई। उन्होने बताया कि बाबूलाल पिता भीम सिंह का पैतृक घर ढिमारिया गांव में है। बाबूलाल और उसके भाई विजय सिंह के बीच मकान में हिस्से को लेकर विवाद चल रहा था।

घटना दिवस  विजय सिंह कुल्हाड़ी और चाकू लेकर बाबूलाल के पास पहुंचा। बाबूलाल पर विजय ने वार कर दिया। बीच बचाव में कुल्हाड़ी हाथ से गिर गई। उसके बाद विजय ने चाकू से बाबूलाल पर हमला किया। जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया। आसपास के लोग जब उसे बचाने आए तो आरोपी विजय वहां से भाग निकला। घायल बाबूलाल को अस्पताल में भर्ती करवाया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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