इंद्राणी लोधी हत्या कांन्ड के आरोपीयो को अजीवन कारावास की सजा
दीपक शर्मा
पन्ना ४ मई ;अभी तक ; महिला इंद्राणी लोधी की हत्या करने वाले आरोपीयो को अपर सत्र न्यायधीश महेन्द्र मांगोदिया की न्यायालय द्वारा अजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।
इस संबंध में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि, फरियादी सुशील कुमार लोध ने पुलिस को बताया कि उसकी मौसी इंद्राणी लोध ने दिनांक 30.11.2021 को अपने घर ग्राम- अमिलिहा बुलाया था, तब वह मौसी के बुलाये जाने पर उसके घर ग्राम-अमिलिहा गया था, जहां पर उसकी मौसी इन्द्राणी ने उसे बताया था कि रामप्रसाद लोध से उसकी जमीन संबंधी बुराई चल रही है और रामप्रसाद लोध व उसके परिवार वाले उसकी जमीन उससे छीनना चाहते हैं। जिसके बाद वह उसी दिनांक को रात में अपनी मौसी के घर में रूक गया था और दूसरे दिन सुबह दिनांक 01.12.2021 को करीब 10ः00 बजे जब वह अपने घर ग्राम-खोरा जाने के लिये तैयार हो रहा था तथा उसकी मौसी इन्द्राणी बगरिया वाले खेत में काम कर रही थी, उस समय अभियुक्त रामप्रसाद लोध, पप्पू लोध व श्रीमती कुशमा लोध लाठियां व हंसिया लेकर उसकी मौसी इन्द्राणी के पास गये और उसे बुरी-बुरी गालियां देकर कहने लगे की ‘‘बगरिया वाला खेत‘‘ यह खेत उनका है। उसकी मौसी ने गाली देने से मना किए जाने पर अभियुक्त रामप्रसाद लोध व पप्पू लोध द्वारा उसकी मौसी इन्द्राणी के सिर में लाठी मारी थी, जिससे वह जमीन में गिर गई, तब कुशमा लोध ने इन्द्राणी के सिर में हंसिया मार दिया, जिससे उसे चोट आई थी। जिसके पश्चात् फरियादी दौड़ कर उसकी मौसी के पास गया और अभियुक्त रामप्रसाद से उसकी मौसी के साथ मारपीट न करने को कहा, जिसके बाद अभियुक्तगण मौके से भाग गये थे।
उक्त मामले मे पुलिस ने आरोपीयो के खिलाफ हत्या का मामला कायम किया था तथा आरोपीयो को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया था। मामले के विचारण उपरांत तथा गवाह एवं सबूतो के आधार पर माननीय अपर सत्रन्यायधीश महेन्द्र मांगोदिया द्वारा आरोपीयो को अजीवन कारावास की सजा देते हुए एक एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।