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प्रदेश में टी डी आर कौंसिल का गठन किया जाये; डॉक्टर नाजपांडे

आनंद ताम्रकार

बालाघाट 29 मार्च ;अभी तक;  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाजपांडे ने प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास को पत्र भेजकर जबलपुर सहित अन्य शहरों के लिये प्रदेश में टी डी आर कौंसिल बनाये जाने की मांग करते हुए पत्र में यह उल्लेख किया है की विगत 14 वर्ष पूर्व बने टी डी आर नियमों का आज तक पालन ही नही किया गया।

                                डाक्टर नाजपांडे ने पत्र में यह उल्लेख किया है की चौडी सड़क स्कूल, हेल्थ सेंटर, पार्किंग एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों के मस्टर प्लान अथवा क्षेत्रिय विकास योजनाओं के लिये आवश्यक भूमि ग्रहण किये जाने हेतु मध्यप्रदेश में ट्रांस्फरेबल डेवलपमेंट राइट (टी डी आर) नियम वर्ष 2010 में ही बनाये गये है लेकिन पिछले 14 वर्षों से इन नियमों का पालन नही किया जा रहा है इस लिये प्रदेश में टी डी आर कोंसिल का गठन किया जाये जो जबलपुर भोपाल इंदौर तथा ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य शहरों के लिये टी डी आर में निहित नियमों पर कार्य करेगी।

उन्होने पत्र में स्पष्ट किया है की जबलपुर में विकास योजनाओं के तहत आवश्यक भूमि हेतु भू स्वामियों को डेवलमेंट राइट सटिफिकेट (डी सी आर) जारी नही हुये है। जिसके कारण मास्टर प्लान के तहत चौडी सडकों तथा लेफट टर्न के लिये आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नही हुआ है। बहुत सारे तालाबों में निजी भूमि होने के कारण उनका संरक्षण नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में डी आर सी जारी कर जलाशयों का संरक्षण किया जाना चाहिए सभी के लिये टी डी आर कौंसिल निर्देश जारी करने के लिये सक्षम है।

डॉक्टर नाजपांडे ने स्पष्ट किया है की नीति आयोग नई दिल्ली में सितंबर 2020 में टी डी आर पर गाइडलाइन बनाई है जिसके आधार पर टी डी आर  कौंसिल का गठन इसी गाइडलाइन के तहत किया जायेगा।

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