प्रदेश
नाबालिक को बहला फुसलाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को बीस साल की कैद
संतोष मालवीय
भोपाल १२ अक्टूबर ;अभी तक; विशेष अपर सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो) श्रीमती तृप्ती पाण्डेय की अदालत ने गुरुवार को एक नाबालिक बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी करण यादव को बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराते हुए बीस साल की कैद के साथ पन्द्रह हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। अदालत ने आरोपी को भादसं की धारा 376(2)एन, 376(3), 366, 363 एवं पास्को एक्ट की धारा 5एल/6 के आरोप में दोषी ठहराया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार छह मई 2022 को फरियादिया की माता ने थाना कोतवाली में उपस्थित होकर सूचना दी कि रात्रि लगभग दो बजे उसने अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद सभी लोग सो गये थे। सुबह करीब आठ बजे उठकर देखा तो उसकी नाबालिक बेटी दिखाई नही दी। आस पास तलाश की और पडोसी और रिश्तेदारो के यहॉ पता किया कही नही मिल रही है और कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को ले गया है। पुलिस द्वारा गुम इंसान दर्ज कर तलाशी की गई। पुलिस ने जांच में नाबालिक को व आरोपी करण यादव को अशोका गार्डन से गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पीडिता ने बताया कि वर्ष 2021 मे आरोपी करण यादव से उसकी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई और बातचीत होने लगी थी और मैसेन्जर पर उनकी बातचीत आगे बढी और वे एक दूसरे को पंसद करने लगे थे। छह मई 2022 को सुबह लगभग छह बजे आरोपी करण यादव उसे उसके घर से गाडी पर बैठा कर कमला पार्क लेकर गया था। वहां घूमने फिरने के बाद आरोपी उसे उसकी दीदी के घर अशोका गार्डन लेकर गया था और रात 12 बजे से 1 बजे के बीच करण ने उसकी मर्जी के विरूद्ध जबरदस्ती उससे शारीरिक संबंध बनाये थे। जब वह चिल्लाने लगी थी तभी आरोपी ने उसके मुह पर हाथ रख दिखा और रात मे दो-तीन बार उसके साथ गलत काम किया था। जब वह वहा से भागना चाहती थी पर घर का रास्ता पता नही होने के कारण वही रूक गई थी। आरोपी ने उसके मोबाईल की सिम तोडकर उसने उसके मोबाईल मे अपनी सिम डाली दी थी। नौ तारीख को घर आकर उसने घटना अपनी माता पिता को बताई थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। पुलिस द्वारा की गई विवेचना बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।