प्रदेश

अवैध रूप से गांजा का विक्रय करने वाले आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास एक लाख रूपये का जुर्माना

दीपक शर्मा

पन्ना २६ सितम्बर ;अभी तक ;  अवैध रूप से गांजा का विक्रय करने वाले आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास एक लाख रूपये के जुर्माना की सजा से आरोपी को दण्डित किया गया है। उक्त सजा इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश की न्यायालय द्वारा सुनाया गया है।

मामले के संबंध में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 26.11.2019 को उपनिरीक्षक निरंकार सिंह ने इस आशय की देहाती नालसी लेख कि गई कि दिनांक 25.11.2019 को पुलिस चौकी कल्दा में जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि राजू कोल पिता कालीचरण कोल निवासी कुलगवां, हाल खारनहार स्थित अपनी मडइया के पास काफी मात्रा में अवैध गांजा बेचने के लिये रखे है स्वतंत्र गवाह हमराह पुलिस बल के मय आवश्यक दस्तावेज सम्पूर्ण विवेचना सामग्री के मुखबिर के बताए अनुसार खारनहार राजू कोल निवासी कुलगवां की मडइया पहुंचा। समक्ष हमराह साक्षीगणों के राजू कोल की मडइया की व मडइया के आसपास के स्थान की तलाशी पर मडइया के अंदर बिछी चारपाई के नीचे एक सफेद रंग की प्लास्टिक की मोहडा बंधी बोरी मिली, बोरी का मोहडा संदेही राजू कोल से खुलवाए जाने पर गांजा बरामद किया गया। उक्त गांजा का कुल वजन 22 किलोग्राम पाया गया, राजू कोल से मादक पदार्थ गांजा को कब्जे में रखने के संबंध में वैध दस्तावेज या लाईसेन्स मांगा गया तो कोई दस्तावेज या लाईसेन्स नहीं होना बताया। आरोपी राजू कोल निवासी कुलगवां हाल खारनहार कुलगवां थाना सलेहा के द्वारा 22 किलोग्राम गांजा कीमती 2,20,000/- रूपये का अवैध रूप से विक्रय के लिए रखे जाया जाना प्रथम दृष्टया धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तारी तथा मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सभी सबूतो एवं साक्ष्यों को पंजीबद्ध करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दस वर्ष के कारावास तथा एक लाख रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया।

Related Articles

Back to top button