न्यायालय की अनुमति के बिना हड़ताल पर नहीं जाएगी नर्सेस

आनंद ताम्रकार
 बालाघाट १८ जुलाई ;अभी तक;  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने नर्सों द्वारा की गई हड़ताल के संबंध में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नर्सेस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जाट न्यायालय उपस्थित हुये।
                            सुनवाई के दौरान नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन एवं नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से माननीय न्यायालय में इस आशय की अंडरटेकिंग दी गई है की किसी भी स्थिति में न्यायालय की अनुमति के बगैर हड़ताल पर नहीं जायेगी। उक्त वचन अभिलेख पर लेने के उपरांत जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। इसके साथ ही सरकार को भी कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने हेतु समय दिया गया है।
                              यह उल्लेखनीय है की मध्य प्रदेश नागरिक उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष श्री पीजी नाजपांडे ने माननीय न्यायालय के समक्ष नसों द्वारा की गई हड़ताल को अवैध ठहराने हेतु अंतरिम आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई जारी है।