अफीम तस्करी करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रू जुर्माना
मंदसौर। माननीय विषेष न्यायाधीष एनडीपीएस एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी धनराज पिता प्रभुलाल पाटीदार उम्र 44 साल नि0ग्रा0 देहरी थाना भावगढ जिला मंदसौर को अफीम तस्करी करने का दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 19.11.2015 को थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर के निरीक्षक के.एल.बरखडे मय फोर्स के शासकीय वाहन से सूचना संकलन हेतु ग्राम दलौदा मंदसौर रोड मंदिर के पास पंहुचे थे तभी उन्हे मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम देहरी दलौदा का धनराज पाटीदार सेठश्री ढाबा ग्राम आक्या मंदसौर जावरा हाईवे पर ढाबे के पीछे किसी तस्कर को अफीम की सप्लाई करने वाला है यदि तत्काल कार्यवाही की जाए तो अफीम सहित उसे पकडा जा सकता है। मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु सेठश्री ढाबा ग्राम आक्या मंदसौर जावरा हाईवे पंहुचने पर मुखबिर सूचना के मुताबिक हुलिए का एक व्यक्ति हाथ में कत्थई काले रंग का लाईन वाला झोला रखे हुए मिला था जिसे घेरकर रोका था। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम धनराज बताया था तत्पश्चात उसे मुखबिर सूचना से अवगत कराया और झोले की तलाषी लेने की बात कही। झोले को खोलकर देखने पर उसके अंदर प्लास्टिक की पारदर्षी थैली मिली थी जिसमें काला भूरा गीला पदार्थ भरा हुआ था जिसे आरोपी ने अफीम होना बताया। आरोपी धनराज के पास मिले मादक पदार्थ अफीम का तौल इलैक्ट्रªॉनिक तराजू बांट से किया गया तो अफीम का कुल बजन 3 किलो 950 ग्राम होना पाया गया। आरोपी धनराज से अफीम लाने ले जाने के परमिट आदि का पूछते उसके द्वारा नही होना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 8/18 एनडीपीएस के तहत दंडनीय होने से उसे गिरफतार कर मौके की संपूर्ण कार्यवाही पश्चात मय जप्तषुदा अवैध मादक पदार्थ अफीम जप्त कर थाने पर वापसी उपरांत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया व संपूर्ण अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन एडीपीओ दीपक जमरा द्वारा किया गया।