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पुलिस पर जान से मारने की नियत से प्राणघातक हमला करने वाले अरोपीगण को हुआ आजीवन कारावास

महावीर अग्रवाल 

मंदसौर /  गरोठ ३० अक्टूबर ;अभी तक;  माननीय अपर सत्र न्यायाधीष महोदय गरोठ श्रीमती प्रिया शर्मा साहब  द्वारा आरोपितगण लखविंदर उर्फ लक्खा पिता बलतेज सिंह जाति जाट सिक्ख उम्र 29 वर्ष निवासी नाथेवाला थाना बाघपुराना जिला मोंगा पंजाब, 2) अमरिकसिंह उर्फ शेरा पिता लेखराम सिंह सिक्ख निवासी जयमलवाला थाना बाघपुराना जिला मोंगा पंजाब को पुलिस पर प्राणघातक हमला करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं अन्य धाराओं में दण्डित करते हुए जुर्माने से भी दण्डित किया गया ।

                                               अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 27.11.2019 को गरोठ थाने का आर. चालक रोहित चाकरे वाहन में खराबी होने के कारण मंदसौर जा रहे थे । तभी दो संदिग्घ व्यक्ति गॉंव बर्डिया गुर्जर में देखे गये। शंका होने पर उनका वाहन चैक करने दौरान वाहन को तेजी चलाकर आरोपितगण भाग निकले। पीछा करने पर उन्होंने अपने पास रखी बंदूक से फायर किया। सूचना मिलने पर थाना गरोठ के फोर्स ने उनको रोकेने के लिये बारहमासी चौराहे पर नाकाबंदी की पर आरोपितगण के द्वारा वहॉ पर भी जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर किया गया एवं खडावदा ग्राम होते चंबल नदी की तरफ भाग गये। अन्य थानों का फोर्स एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण भी आ गये व आरोपितगण का पीछा करने लगे। चंबल नदी पर उतरने के बाद गाडी से निकलने पर उनको सरेंडर की कहा गया तो वहॉ पर भी अरोपितगण द्वारा जान से मारने की नियत से सामने फायर किया। फिर आरोपी चंबल नदी की तरफ जाकर एक छोटे टापू पर चढ गये। उसके बाद गांधी सागर मछली ठेकेदार कि स्पीट बोटें बुलवाई गई तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा आरोपितगण को पुलिस वाहनो के पीए सिस्टम से लगातार दोनो व्यक्तियों को सरेंडर करने हेतु बाहर आने हेतु बताया पर वो नही आये। फिर एक स्पीड बोट मे उनि मूलचंद धाकड मय फोर्स व एक बोट पर उनि समरथ सीनम व उनि लखनसिंह राजपूत बैठ कर दोनो व्यक्तियों को पकडने के लिये टापू के पास बोट लेकर गये। उन पर भी आरोपितगण के द्वारा जान से मारने की नियत से फायर किया गया। वहॉ उन्हें चारो तरफ से घेर लिया गया। भारी पुलिस बल एवं चारो तरफ से घिरा पाकर आरोपीगण को बमुष्किल पकडा गया। पुलिस को देखकर भागने एवं फायर करने का कारण पुछने पर पंजाब में हत्या करके फरार हाने तथा पुलिस को देखकर गिरफ्तारी के डर से भागना एवं पुलिस पर फायर करना बताया। उनके पास से 03 पिस्टल एवं 101 जिंदा कारतूस व चले हुए खाली खोखे जप्त किये गये। थाना गरोठ पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर उपनिरीक्षक राकेष चौधरी द्वारा चालान न्यायालय में पेश किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्री रमेष गामड द्वारा किया गया।

 

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