प्रदेश

अफ़ीम की खेती करने वाले व्यक्ति को दस साल की सजा

देवेश शर्मा
मुरैना  20 अक्टूबर ;अभी तक;  मुरैना खेत में अफीम के पौधे उगानेवाले आरोपी जगमोहन तोमर पुत्र छोटे सिंह तोमर। निवासीपरीच्छा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 बी में 10वर्ष की सजा व 1 लाख जुर्माना की सजा दी गई है।
                              अपर लोक अभियोजक इन्द्र सिंह गुर्जर  के मुताबिक, 29 मार्च 2019 को थाना माताबसैया के उप निरीक्षक केके सिंह को सूचना मिली कि परीच्छा गांव के जगमोहन तोमर के खेत में अफीम की खेती हो रही है। इन्होंने बटाया कि पुलिस फोर्स मौके पर गया और कार्रवाई की गई तो 5167 पौधे अफीम के पाए गए। पुलिस ने अभियोजना न्यायालय में पेश किया।
                                    अभियोजन के अनुसार न्यायालय ने आरोप दर्ज कर साक्ष्य अंकित की जिस पर से षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश मुरैना ने आरोपी जगमोहन तोमर को धारा 8/18 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल के कठोर कारावास व एक लाख जुर्माना की सजा दी।

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