प्रदेश

प्रिंट मीडिया में अनुमति के बिना विज्ञापन पर दंड

महावीर अग्रवाल
मंदसौर 11 अक्टूबर ;अभी तक;  प्रिंट मीडिया में विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो 171 H (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है) भारतीय दंड संहिता की धारा 171 H के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाले व्यय निषेध है।

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