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मीडियाकर्मी के साथ धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने पुलिस को दिए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश

संतोष मालवीय
भोपाल २१ मार्च ;अभी तक;  एक नेशनल न्यूज चैनल में एंकर को निजी बैंक से फायनेंस कार को धोखाधड़ी कर बेचने‌ के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि बौरासी की अदालत ने टीटी नगर पुलिस को मामले की जांच कर जांच प्रतिवेदन अदालत में पेश किए जाने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
                            परिवादी दीपक भदौरिया की ओर से अधिवक्ता खालिद हफीज ने अदालत में परिवाद दायर कर बताया कि परिवादी एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल में एंकर के पद पर कार्यरत है। श्रीमती दीपल रघुवंशी  उक्त राष्ट्रीय न्यूज चैनल में इंटर्नशिप करने आई थी, इस दौरान उसकी परिवादी से पहचान हो गई थी। दीपल ने परिवादी को अपने पति अमनजीत सिंह से मिलवाया था। अमनजीत सिंह पुराने वाहन खरीदने बेचने का काम करता है। परिवादी को पुरानी कार खरीदना थी। परिवादी ने दीपल और उसके पति अमनजीत सिंह से पुरानी कार खरीदने के बारे में बात की तो उन्होंने उसे एक हुण्डई कार के मालिक सूरज  खरे से मिलवाया था। तीनों ने मिलकर परिवादी को 2018 मॉडल हुण्डई कार 3 लाख 50 हजार रुपए में 31 मार्च 2023 को परिवादी को विक्रय कर दी।
                                कार के विक्रय पत्र में यह उल्लेखित किया गया था कि उपरोक्त कार फायनेंस नहीं है और दस दिन के अंदर  कार को परिवादी के नाम पर आरटीओ ऑफिस भोपाल से ट्रांसफर करा दिया जाएगा। जब आरोपियों ने परिवादी के नाम कार को आरटीओ ऑफिस भोपाल से ट्रांसफर नहीं कराया तो परिवादी ने खोजबीन की। इस दौरान परिवादी को जानकारी  मिली कि जो कार उसने 3 लाख 50 हजार रुपए नगद राशि देकर खरीदी है वो एक निजी बैंक से सूरज खरे के नाम पर फायनेंस से फायनेन्स है। जब परिवादी    ने आरोपियों से कहा कि आप लोगों ने कार एक निजी बैंक से फायनेंस कराई है बताया तो आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज कर उसे भगा दिया था।    परिवादी ने मामले की शिकायत थाना टीटी नगर और पुलिस कमिश्नर को की थी। पुलिस द्वारा कार्रावाई नहीं किए जाने पर परिवादी ने यह परिवाद अपने अधिवक्ता के द्वारा भाडस की धारा 294, 506, 406, 420 और 120 बी के तहत अदालत मे पेश किया है जिसकी अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

 


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