प्रदेश

संबल योजना के अन्तर्गत अनुग्रह राशि मिलने मे शासकीय अधिकारी कर्मचारी बन रहे रोड़ा

महावीर अग्रवाल 
मंदसौर १५ मार्च ;अभी तक;  मध्यप्रदेश शासन के मुख्यमंत्री द्वारा जनहित मे चलाई गई जनकल्याणकारी महत्वपुर्ण संबल योजना का आम जनो को लाभ नही मिल पा रहा है समग्र आईडी राशन कार्ड एवं संबल कार्ड नगर पालिका एवं श्रम विभाग द्वारा बनाये जाते है जिसमे कई त्रुटीया और खामिया जांचकर्ता अधिकारी कर्मचारी की गलती से रह जाती है जिसके कारण संबल कार्डधारी परिवार के सदस्य शासन की योजना से वंचित रह जाते है, जिसके लिये पुर्ण रूप से नगर पालिका पंजीयन कर्ता अधिकारी जिम्मेदार है जिसके लिये शासन को स्पष्ट गाईडलाईन तथा निर्देशों को ध्यान मे रखते हुए जन्म प्रमाण पत्र तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दि गई मार्कसीटों में अंकित जन्मतिथि एवं नाम को आधार मानना चाहीए जिससे कि न्यायालय की अवमानना न हो तथा आधार कार्ड की वेद्यता की समाप्ती का निराकरण जन्म प्रमाण या मार्कसीट द्वारा मान्य किया जाना चाहिए।
                                शासन की महत्वकांशी योजना पीड़ित परिवार को संबल प्रदान करने के लिए अनुग्रह राशि 2 लाख रूपयें सामान्य मृत्यु पर तथा दुर्घटना मे 4 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान करने के प्रावधान है, किन्तु छोटी-छोटी त्रुटीयों के कारण भटकाया जा रहा है जो अनुचित है।
                                     मुख्य नगर पालिका अधिकारी, श्रम विभाग अधिकारी तथा कलेक्अर महोदय द्वारा लंबित संबल प्रकरणो की जॉच करवाकर समिति बनाकर पीड़ित शोषित को शीघ्र लाभ दिलाया जाना चाहीए तथा संबंधित टेबल बाबु तथा वरिष्ठ अधिकारी जिनके द्वारा नियमविरूद्ध प्रकरणो को लटकाया-भटकाया जा रहा है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाये। इस आशय की मांग हरिश कुमार शर्मा, गोविन्द टेलर, निरंजन रत्नावत, प्रकाश मिणा, बालाराम चरेड, दिलीप सुरा, दिनेश कहार आदि ने की है।

 


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