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चरित्र शंका में प्रेमिका की हत्या: प्रेमी को उम्र कैद

मयंक शर्मा

खंडवा १५ अक्टूबर ;अभी तक;   खरगौन जिले के भीकनगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनखेड़ी में दो साल पहले विवाद में महिला की हत्या करने वाले आरोपी  प्रेमी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा व जुर्माना किया है।आरोपी  ने अपने मकान में गड्ढा खोदकर महिला का शव को दफना दिया था।

                            एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि 3 जनवरी 2021 को थाना भीकनगांव पर एक लड़की छायाबाई के बिना बताए कहीं चले जाने की सूचना पर जांच शुरू हुई। परिजनों ने आशंका जताई कि ग्राम मोहनखेड़ी के संतोष गोलकर के साथ प्रेम संबंध होने की वजह से उसके साथ गई होगी। जिस पर संतोष गोलकर व छायाबाई की तलाश करते सूचना मिली कि 27 जनवरी 2021 को छायाबाई की हत्या कर संतोष ने अपने ही घर मे गाड़ दिया है।
                                 सूचना पर एसडीएम भीकनगांव से घर में खुदाई कराई। इसमें करीब 3 फीट 5 इंच पर छायाबाई का शव मिला। जिस पर मर्ग कायम कर जांच में लिया। पुलिस ने मुख्य आरापी  42 वर्षीय संतोष पिता  किशोर गोलकर निवासी मोहनखेड़ी को गिरफ्तार किया गया। प्रेमी संतोष व छायाबाई के बीच प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे। संतोष ने अपनी जमीन बेचकर नया मकान बनाया और अन्य व्यवस्था की, लेकिन संतोष को छायाबाई के चरित्र पर शंका होने के कारण उसने गांव के ही मजदूरी करने वाले को पानी की टंकी बनाना है बोलकर घर मे गड्डा खुदवाश और फिर छायाबाई को अपने घर बहाने से बुलाकर उसकी हत्या कर दी।
                                    एसपी  ने बताया कि ‘प्रकरण विचारण के दौरान अपर सत्र न्यायालय भीकनगंव ने पिछले दिनों निर्णय पारित करते हुए जघन्य सनसनीखेज/चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरापी संतोष पिता किशोर को उम्रकैद व पांच हजार रुपए का जु्र्माना किया है। तत्कालीन थाना प्रभारी जगदीश गोयल, अनुसंधानकर्ता अधिकारी उनि. अंतिमबाला भूरिया, पैरवीकर्ता अधिकारी सउनि लक्ष्मीनारायण पाल आदि का योगदान रहा है।

 

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