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छात्र के हत्यारे को फांसी, कानून की नजर में खुद को मरा हुआ साबित करने के आशय से निर्दोष छात्र की हत्‍या कर लाश जलाने का आरोप,

संतोष मालवीय
भोपाल ८ मई ;अभी तक;  विशेष अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार टाडा की अदालत ने राजधानी के बहुचर्चित छात्र अमन दांगी हत्याकांड मामले में सोमवार को आरोपी रजत सैनी को फांसी की सजा के साथ जुर्माने से दण्डित किया है।
अदालत ने आरोपी को इन धाराओं के तहत सुनाई अलग अलग सजा:-
                            अदालत ने आरोपी रजत सैनी को भादसं की धारा 302, 201, के आरोप में फांसी की सजा व धारा 489क, 489ख, 489घ, के आरोप में आजीवन कारावास एवं धारा 489ग में सात सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ छह हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना इस प्रकार से है :-
                               घटना 14 जुलाई 2022 की खजूरी थाना सड़क स्थित मकान नम्बर 486 फंदा भोपाल की है। घटना दिनांक को फंदा में एक व्यक्ति की अधजली लाश मिली जिसके चेहरे पर अधजला कपड़ा बंधा हुआ था। कपड़े को हटाकर देखा तो वह लाश पड़ौस में रहने वाले छात्र अमन दांगी की थी जिसकी पहचान उसके चचेरे भाई भैयालाल दांगी ने की थी। उक्त मकान आरोपी रजत सैनी ने किराए पर लिया था। आरोपी रजत सैनी को पहले गुना जिले के राघवगढ़ की अदालत से एक बच्चे का अपहरण करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी जिसे वह केंद्रीय जेल ग्वालियर में सजा काट रहा था, जहा से वह कुछ दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था। इसी दौरान आरोपी ने जेल जाने से बचने के लिए अमन दांगी को मारकर उसका चेहरा जला दिया था ताकि खुद को मारा हुआ साबित कर सके। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी के पास से पांच पांच सौ रुपये के करीब 201 नकली नोट भी बरामद किए थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया जहा से उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने विवेचना बाद चालान अदालत में पेश किया था। अदालत ने प्रकरण में सुनवाई के दौरान आयी साक्ष्य और गवाही को ध्यान में रखते हुए ने आरोपी को उक्त सजा के साथ जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर लोक अभियोजक श्रीमती वर्षा कटारे ने पैरवी की।

 

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